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Home मध्यप्रदेश रायसेन

डंडे से मारपीट कर चोट कारित करने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये जुर्माना से दण्डित किया

by Manish Gautam Chiefeditor
July 22, 2023
in रायसेन
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डंडे से मारपीट कर चोट कारित करने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये जुर्माना से दण्डित किया
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रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी

माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी गंगाराम पिता कन्हैयालाल मेहरा, उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम चिकली थाना देवरी, जिला रायसेन म.प्र. को धारा 325 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास व 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अभियोगी हाकम सिंह ने आरक्षी केन्द्र देवरी में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि दिनांक 16/11/2022 को दोपहर करीब 03:30 बजे उसकी पत्नि काशीबाई, अभियुक्त गंगाराम मेहरा के घर के सामने सरकारी हेण्डपंप पर पानी भरने गई थी। उसकी पत्नि ने उसकी लड़की रजनी को वहीं हेण्डपंप से आवाज लगाई तो गंगाराम मेहरा उसकी पत्नि को गंदी गंदी गालियां देने लगा जिस पर से आहत काशीबाई द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने हाथ में रखे डंडे से काशीबाई के साथ मारपीट की तथा रजनी के साथ भी मारपीट की एवं दोबारा हेण्डपंप पर आने पर जान से मारने की धमकी दी। अभियोगी की उक्त सूचना पर आरक्षी केन्द्रे देवरी में अभियुक्त के विरूद्ध उक्त घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए एवं अन्वेषण पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्तन दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपी को धारा 325 भादवि दोषी पाते हुए 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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