संवाददाता -भूनेश्वर केवट
*आपरेशन क्लीन स्वीप के तहत मंडला पुलिस की कार्यवाही*
*थाना महाराजपुर पुलिस ने दो आरोपियों से 60 लीटर देशी और विदेशी शराब तथा वाहन जब्त कर गिरफ्तार किया*
पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ, शराब की तस्करी तथा नशीले इंजैक्शन के कारोबार मे लिप्त असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा जिला अंतर्गत अवैध शराब, गांजा, स्मैक इत्यादि अवैध मादक के कारोबार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु *“आपरेशन क्लीन स्वीप“* चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अवैध शराब, गांजा, स्मैक इत्यादि अवैध मादक की तस्करी/व्यापार में लिप्त व्यक्तियों की सूचना देने हेतु नारकोटिक्स हेल्पलाईन मोबाईल नम्बर *7587644166* भी जारी किया गया।
दिनांक 19/07/2023 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हिरदेनगर तरफ से एक मो. सा. हीरो स्पेण्डर से 02 व्यक्ति अवैध रूप से भारी मात्रा में अग्रेजी देशी शराब लेकर पुरवा तरफ आ रहे है।सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी महाराजपुर द्वारा टीम गठित कर मुखविर के बताये स्थान कौरगांव तिराहा पहुंचकर नाकाबन्दी किया एक मो. सा. पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिये, मो. सा. के दोनो ओर सफेद रंग के एक – एक थैले लटके हुऐ थे। जो पुलिस को देखकर मो. सा. सहित भागने लगे जिनको घेराबन्दी कर स्टाफ की सहायता से पकड़ा जो मो. सा. पर दोनो ओर एक – एक थैला एंव पीछे बैठे व्यक्ति की गोद मे एक थैला रखा मिला जो मो. सा. के दोनो ओर रखे थैले में – खाकी रंग के कार्टून में 02–02 पेटी देशी प्लेन मदिरा एंव मो. सा. के पीछे बैठे व्यक्ति की गोदी में एक सफेद रंग के थैला में 01 पेटी देशी प्लेन मंदिरा एंव 02 खाकी रंग के कार्टूनो में अग्रेजी हण्टर की बोतलें रखे मिले। जिनको नाम पता पूछने पर मो. सा. चालक ने अपना नाम 1. भूपेन्द्र उर्फ भोला पिता शिवराम बरमैया उम्र 39 साल निवासी पुरवा तथा 2. रितेश बरमैया पिता प्रहलाद बरमैया उम्र 32 साल निवासी पुरवा का रहने वाले बताये। जिनसे उक्त शराब रखने के संबध मे दस्तावेज पूछा गया जो कोई दस्तावेज नही होना बताये। जिनके कब्जे से कुल पाँच पेटी देशी प्लेन मदिरा तथा 02 पेटी अंग्रेजी हंटर शराब कुल 60 लीटर 600 मिली. कुल कीमती 20280/- रूपये तथा प्रयुक्त मोटर साइकिल जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। थाना महाराजपुर में उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 337/23 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया। उक्त आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया गया।
विशेष भूमिका- उक्त कार्यवाही में निरीक्षक सुभाष बघेल थाना प्रभारी महाराजपुर, सउनि रमेश पाल, चित्रराज बागड़े, हेमचंद बरमैया, प्र. आर. संजय बाजपेयी, रोशन नेगी, चैनसिंह सैयाम, संतराम आर. प्रियांस पाठक, शिवा नाविक, मनोहर, घन्नू यादव एवं अन्य स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही ।


