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*शासकीय उचित मूल्य दुकान महनेर में अनियमितता संबंधी मामले पर कलेक्टर ने लिया संज्ञान, कराई जॉच* *विक्रेता और प्रभारी समिति प्रबंधक के विरुद्ध हुई कार्यवाही*

by Manish Gautam Chiefeditor
July 11, 2023
in कटनी
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*शासकीय उचित मूल्य दुकान महनेर में अनियमितता संबंधी मामले पर कलेक्टर ने लिया संज्ञान, कराई जॉच*  *विक्रेता और प्रभारी समिति प्रबंधक के विरुद्ध हुई कार्यवाही*
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कटनी (11 जुलाई ) – गरीब परिवारों को शासन द्वारा प्रदत्त खाद्यान्न के वितरण में अनियमितता बरतने वालों पर कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद द्वारा लगातार सख्त रुख अपनाते हुए कार्यवाही कराई जा रही है। इसी क्रम में शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम महनेर में राशन वितरण को लेकर अनियमितता से संबंधित समाचार संज्ञान में आने पर कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा इसकी जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश जिला आपूर्ति अधिकारी को दिए गए थे।

करीब एक लाख के खाद्यान्न की हेरफेर
कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ढीमरखेड़ा को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया था। जांच में शासकीय उचित मूल्य दुकान महनेर की पीओएस मशीन में प्रदर्शित स्टॉक और भौतिक सत्यापन में मिले स्टॉक में अंतर पाया गया। जांच में पाया गया कि हेरफेर के उद्देश्य से स्टॉक में संधारित अधिक राशन जिसमें गेंहू, चावल, नमक और शक्कर शामिल है, कि कीमत 98162 रुपए आंकी गई है।
मिली और भी कई अनियमितताएं
जांच में पीओएस मशीन में ऑनलाइन हितग्राहियों की मात्र 49 फीसदी ईकेवाईसी पाई गई जबकि शासन के द्वारा हितग्राही मूलक योजना के अंतर्गत इसे प्राथमिकता में लेते हुए शत प्रतिशत कराए जाने के स्पष्ट आदेश थे। विक्रेता और प्रबंधक द्वारा जानबूझकर लापरवाही करते हुए शासन के आदेश का निर्धारित समय अवधि में पालन न करते हुए शासन के आदेश की अवहेलना किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त जांच में यह भी पाया गया कि गत चार माह में मार्च 2023 से जून 2023 के मध्य विक्रेता द्वारा दुकान माह में सिर्फ 8 से 11 दिन ही खोली गई, जो कि गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है।
दायित्व से पृथक करने प्रकरण प्रस्तुत
शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता रविंद्र कुमार बर्मन एवम् प्रभारी समिति प्रबंधक अश्वनी शुक्ला द्वारा की गई गंभीर अनियमितता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 10(3), 11(1), 11(3), 11(9), 11(10) एवम् 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया जो कि इसी आदेश की कंडिका 16 के तहत दंडनीय है। शासकीय उचित मूल्य दुकान महनेर के विक्रेता रविंद्र कुमार बर्मन एवम् प्रभारी समिति प्रबंधक अश्वनी शुक्ला से उक्त खाद्यान्न की राशि 98162 रुपए भू राजस्व के रूप में वसूली करवाते हुए विक्रेता रविंद्र कुमार बर्मन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त दायित्वों से पृथक किए जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ढीमरखेड़ा के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

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