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Home मध्यप्रदेश रायसेन

जमीनी विवाद के चलते गाली गलौंच करने एवं मारपीट कर घायल करने वाले आरोपीगण को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 4500 रु अर्थदंड

by Manish Gautam Chiefeditor
June 14, 2023
in रायसेन
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तेजी व लापरवाही से कार चलाकर टक्कर मारने वाले ड्रायवर को 1 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 8500 रु अर्थदंड
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माननीय न्यायालय JMFC बरेली श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वारा आरोपीगण 1. रामबाबू धाकड़ पिता नवल सिंह, उम्र 40 वर्ष, 2. सचिन धाकड़ पिता जगदीश, उम्र 23 वर्ष, 3. जगदीश धाकड़ पिता नवल सिंह धाकड़, उम्र 43 वर्ष सभी निवासी बढेरा थाना बरेली को जमीनी विवाद के चलते गालीगलौंच करने एवं मारपीट कर घायल करने के प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 4500 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने इस आशय की रिपोर्ट किया कि- “मैने वर्ष 2016 मे रामबाबू किरार निवासी बटेरा की कृषि भूमी खरीद कर विधिवत रजिस्ट्री कराई थी जमीन का मेरे नाम से नामन्तरण हो चुका है जमीन पर मैं काबिज हूं जमीन के संबध मे सिविल कोर्ट बरेली द्वारा फैसला मेरे पक्ष मे भी दे दिया है मेरे द्वारा खेत में चने बोये थे कि आज 11.00 बजे लगभग मैं और मेरा भाई मजदूरों को लेकर चना काटने खेत पर गये थे कि करीबन दोपहर 01.00 बजे आरोपीगण खेत पर आ गये और गलियां देने लगे I मैंने गाली देने से मना किया तो मेरे साथ हाथ मुक्को से मारपीट की, मेरे भाई के साथ भी मारपीट की और चना काट रहे मजदूरों को भी गालिया दी व हाथापाई की तथा बोले की इस खेत से चले जाओ नही तो जान से खत्म कर देगे ।”
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्रमांक 124/2018 धारा 294, 323, 506, 34 इजाफा धारा 325 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया एवं अनुसन्धान उपरांत अभियोगपत्र मान. न्याया. के समक्ष प्रस्तुत किया I

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील कुमार नागा, ADPO बरेली द्वारा की गई I
माननीय न्यायालय JMFC बरेली द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण रामबाबू धाकड़, सचिन धाकड़ तथा जगदीश धाकड़ को धारा 325/34 भा.द.वि. में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु. अर्थदंड, धारा 323/34 भा.द.वि. में न्यायालय उठने तक का कारावास व 500 रु. अर्थदंड इस प्रकार कुल 4500 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया ।

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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