कटनी( 01 जून )- कलेक्टर अवि प्रसाद ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान बिलहरी, मुरावल और बकलेहटा मे समय-सीमा मे कार्य नहीं कराने के लिए दोषी कान्ट्रेक्टर के अनुबंध समाप्ति की कार्यवाही कर डिपाजिट मनी राजसात करने के निर्देश दिए है।
जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री प्रसाद विकासखंड रीठी के ग्राम मुराबल, बिलहरी एवं बकलेहटा में राइजिंग मेन,पाइप लाइन बिछाने, मोटर पंप स्थापना, घर-घर कनेक्शन, पंप हाउस स्थापना का कार्य अनुबंध में वर्णित अवधि तक नहीं करने पर ठेकेदार (कांट्रेक्टर) के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश के बाद कार्यपालन यंत्री पीएचई के एस डामोर इसके लिए दोषी मेसर्स अनीता सिंह कांट्रेक्टर एवं सप्लायर पोस्ट गडचपा तहसील मानिकपुर जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश को अनुबंध समाप्त करने का पत्र भेजा है।
अनुबंध समाप्ति की कार्यवाही के बाद मेसर्स अनीता सिंह कांट्रेक्टर एवं सप्लायर द्वारा अनुबंध के समय डिपाजिट की गई राशि 4 लाख 33 हजार 531 रुपये की राशि राजसात की जाएगी।
कार्यपालन यंत्री श्री डामोर ने बताया कि अनुबंध के तहत कांट्रेक्टर द्वारा किए गए कार्यों का अंतिम देयक तैयार करने के लिए सम्मिलित माप (ज्वाइंट मेजरमेंट) लेने हेतु कांट्रेक्टर को 12 जून से 16 जून तक किसी भी कार्यालयीन अवधि में सहायक यंत्री पीएचसी कटनी के समक्ष उपस्थित होने कहा गया है। नियत तिथि तक सम्मिलित माप के लिए उपस्थित नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी और अंतिम देयक तैयार किया जाएगा। साथ ही इस तरह से सभी प्रकार की वसूलियों को शामिल करते हुए अंतिम देयक का निराकरण किया जाएगा।