विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी
27 मई को अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा द्वारा काले खां ग्रुप के 38 मूल्यों में से सुनवाई के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई थी। शेष 33 लोगों को आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से विद्वान न्यायाधीश ने सरकारी वकील नरेंद्र कुमार व्यास द्वारा अपनी दलीलों और साक्षी से न्यायालय को समझाने में सफलता हासिल करते हुए, सभी 33 मुलजिम को आजीवन कारावास और 12,500 /- रुपए का जुर्माना प्रति व्यक्ति किया गया। जो न्यायालय में तत्काल जमा करा लिया गया। इसके पश्चात सभी मुस्लिमों को दो वाहनों से भोपाल सेंट्रल जेल के लिए रवाना कर दिया गया। इस मामले के फैसले की सुनवाई
के वक्त बड़ी संख्या में दोनों ही पक्षों के मुस्लिम समाज के लोग अदालत और उसके आसपास जमा हो गए थे। और पुलिस ने सुरक्षा के लिए जिले भर से पुलिस फोर्स बुला रखा था। और बैरिकेट्स लगाकर पूरे न्यायालय को सुरक्षा प्रदान की। वहीं दूसरे पक्ष के 17 अपराधियों को साक्ष्य के अभाव में सरकारी वकील अपनी दलीलों और साक्षी पर्याप्त प्रस्तुत नहीं कर सके। जिसके कारण माननीय विद्वान न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने सभी 17 लोगों को वाइज्जत बरी कर दिया। दोष मुक्त होकर यह पक्ष अपने घर चला गया।