रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 376 (2) (एफ),376(2) (एन), भादवि. आजीवन कारावास एवं कुल 4000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना 2-11-2021 थाना देहात क्षेत्र की है आरोपी पिता ने अपनी अवयस्क पुत्री के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जिसकी रिपोर्ट थाना देहात में लेख कराई गई प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक वैशली उईके ने की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर न्यायालय ने विश्वास करते हुए विचारण उपरांत आरोपी को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया उक्त प्रकरण में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर धारा- 376 (2) (एफ),376(2) (एन),में आजीवन कारावास एवं कुल 4000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई। उक्त जानकारी लोक अभियोजन कार्यालय नर्मदापुरम की सहायक मीडिया प्रभारी द्वारा दी गई।
