• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Monday, May 12, 2025
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश विदिशा

नाबालिग बालक के साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनायी 3 वर्ष कारावास की सजा

by Manish Gautam Chiefeditor
May 25, 2023
in विदिशा
0
नाबालिग बालक के साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनायी 3 वर्ष कारावास की सजा
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी

विदिषा। न्यायालय श्री जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष, पॉक्सों जिला विदिषा द्वारा नाबालिग बालक के साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी थाना- कोतवाली जिला विदिषा को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती प्रतिभा गौतम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजन अधिकारी विदिषा द्वारा की गई एवं उक्त प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस.तोमर द्वारा समय-समय पर मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, नाबालिग बालक के पिता द्वारा थाना कोतवाली जिला विदिषा में लिखित षिकायती आवेदन दिया था कि, दिनांक 12.06.2020 को शाम को बालक का पिता अपने घर पर लॉन में खड़ा था तभी मोहल्ले में रहने वाला आरोपी उसके पास आया और उसके पुत्र को उसके सामने घर से बुलाकर ले गया। आरोपी अन्य लड़कों के साथ पीडित के घर के सामने क्रिकेट खेलता था इसलिए पीडित बालक उसे पहचानता था, इस कारण पीडित बालक आरोपी के साथ चला गया। थोड़ी देर बाद पीडित बालक ने अपने पिता को घर के अंदर आरोपी द्वारा उसे गाल, गले आदि पर चूमने और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने व अष्लील हरकत की सारी बात बता दी एवं जब आरोपी पीडित बालक को बुलाकर ले जा रहा था तब आरोपी की पत्नि ने भी उसे पीडित बालक को बुलाते हुए देखा था। इसके बाद पीडित बालक का मेडिकल कराया गया। उक्त आवेदन पर से पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गयी। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

Like this:

Like Loading...
Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

%d