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Home मध्यप्रदेश विदिशा

घर के अन्दर आकर मारपीट करने वाले आरोपीगण को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000-2000 रु अर्थदंड

by Manish Gautam Chiefeditor
May 18, 2023
in विदिशा
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घर के अन्दर आकर मारपीट करने वाले आरोपीगण को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000-2000 रु अर्थदंड
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रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी

माननीय न्यायालय JMFC बरेली श्रीमान जय कुमार जैन द्वारा आरोपीगण राज उर्फ राजा इवने पिता मुंशीलाल उम्र 23 वर्ष, राहुल इवने पिता मुंशीलाल उम्र 20 वर्ष, एवं मुंशीलाल इवने पिता किशनलाल उम्र 52 वर्ष, तीनो निवासी वजीरगंज थाना बाड़ी को घर आकर मारपीट कर घायल करने के प्रकरण मेंसाक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 6000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने इस आशय की मौखिक रिपोर्ट किया कि मेरे मकान का निर्माण का काम चल रहा है , जहाँ कुछ सामान मुझे नही मिला तो मैने एसे ही घर पर बोला की पता नही सामान कौन ले गया तो मेरे घर के सामने रहने वाली मंगोबाई का दामाद राज आदिवासी कल दिनाँक 11/01/2021 शाम करीब 6/00 बजे मुझे गाँव के रास्ते पर मिला और मुझसे पूछा कि तुम सामान ले जाने का किसका बोल रहे थे तो मैने कहा कि मै तो एसे ही बोल रहा था किसी का नाम नही ले रहा था फिर राज आदिवासी वहाँ से चला गया । फिर मै अपने घर जाकर सो गया मेरे घर पर मै अकेला था तभी करीब 9:30 बजे रात को राज आदिवासी,उसके पिताजी एंव उसका छोटा भाई जिनके नाम मै नही जानता मेरे घर मे घुस आए और मुझे हाथ मे रखे डण्डो से मारने लगे जिससे मेरे बाए पेर मे चोट आई एंव मै जाकर मेरे घर मे बने चुल्हे के पास गिर गया जिससे मेरा बाए हाथ का पंजा थोडा सा जल गया । फिर वह तीनो मुझे घर के बाहर रास्ते पर ले आए और राज आदिवासी ने मुझे डण्डे से मारा मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी चाची और चाचा आ गए जिन्होने बीच बचाव किया फिर आरोपीगण भाग गए और जाते जाते कह रहे थे की अब कुछ बोला तो जान से मार देंगे ।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बाड़ीद्वारा अपराध क्रमांक 10/2021धारा452,323,506,34,458 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया एवं अनुसन्धान उपरांत मान. न्याया. के समक्ष अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया I उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील कुमार नागा, ADPO बरेली द्वारा की गई I
माननीय न्यायालयजमफ्स बरेली द्वारा निर्णय दिनांक 15-05-2023 के द्वारा आरोपी राज उर्फ राजा इवने, राहुल इवने, एवं मुंशीलाल इवने को धारा 458/34 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए3-3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000-2000 रु. अर्थदंड इस प्रकार कुल 6000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गयाी

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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