कटनी। निर्धारित मूल्य से अधिक पर स्टाम्प विक्रय किए जाने के वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद द्वारा कराई गई जांच में तथ्य प्रमाणित होने पर न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टांप एवं जिला पंजीयक कटनी द्वारा आरोपित स्टांप वेंडर को जारी स्टाम्प अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। साथ ही अनुज्ञप्ति, स्टाम्प विक्रय पंजी, स्टॉक पंजी और स्टॉक वरिष्ठ उपपंजीयक कटनी के समक्ष प्रस्तुत कर जमा करने के आदेश दिए हैं।
*प्रकाशित समाचार और वायरल वीडियो पर लिया संज्ञान*
स्टाम्प वेंडर अजय कुमार पाटकर द्वारा स्टाम्प विक्रय हेतु निर्धारित मूल्य से अधिक रुपयों की मांग किए जाने संबंधी वीडियो के वायरल होने और तत्संबध में प्रकाशित समाचार को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा इसकी जांच कर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। वायरल वीडियो और समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के आधार पर जिला पंजीयक कटनी द्वारा स्टाम्प वेंडर अजय कुमार पाटकर को इस संबंध में 15 मई को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। 16 मई को स्टाम्प वेंडर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को समाधानकारक और संतोषप्रद न पाते हुए एवम् वायरल वीडियो निर्धारित मूल्य से अधिक की मांग किया जाना प्रतीत होने के मद्देनजर स्टाम्प वेंडर अजय कुमार पाटकर का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम 1942 के नियम 27(1)(घ)(ड़)(च) का उल्लंघन पाया गया। जिसमें अवैध संव्यवहार, ऐसे कार्यकलापों में संलिप्त रहने पर जिससे कार्यालय में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता हो। नियमों एवम् शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक द्वारा स्टाम्प वेंडर अजय कुमार पाटकर को जारी स्टाम्प अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है।
