कटनी( 12 मई )- राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको से संबंद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ऐसे कृषक जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति मे कुल देयता 2 लाख रुपये तक है, एवं डिफाल्टर हैं। उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा किया जाना है। दिनांक 31 मार्च 2023 की स्थिति पर डिफाल्टर हुए कृषकों की सूची मे केवल आवेदन करने वाले डिफाल्टर कृषकों को ही ब्याज माफी योजना का लाभ दिया जाएगा।
किसानों से 14 मई 2023 से दोपहर 3.30 बजे के पश्चात संबंधित कार्यालय मे आवेदन स्वीकार किए जाएगें। निर्धारित आवेदन प्रपत्र पैक्स समिति अथवा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की किसी भी शाखा से कृषक को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएगें।
कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा जिले की सहकारी समितियों से संबद्ध समस्त कालातीत कृषकों से अपील की गई है, कि अधिक से अधिक कृषक समिति कार्यालय मे उपस्थित होकर फार्म भर कर मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 का लाभ प्राप्त करे जिससे नियमित कृषक के रुप मे समिति से खाद एवं बीज प्राप्त कर सके।