कटनी नगर पालिक निगम की संपत्ति पर बिना अनुमति शहर में लगाए गए बैनर पोस्टर व होर्डिंग को निगम अमले ने हटा दिया। गौरतलब है कि नगर निगम सीमा अंतर्गत शासकीय निजी भूमि संपत्तियों में पोस्टर बैनर होर्डिंग फ्लेक्स बनवाया जाना मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 एवं संपत्ति विरूपण नियम तीन अंतर्गत कृत्य जुर्माना एवं अपराध की श्रेणी में आता है जिसे बलपूर्वक हटाए जाने का प्रावधान है।इसके पूर्व में आम सूचना के माध्यम से जानकारी भी दी गई थी। लेकिन शासकीय एवं नगर निगम स्वामित्व की भूमि पर तथा अन्य स्थानों पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों के द्वारा अपने विज्ञापन फ्लेक्स बैनर पोस्टर नहीं हटाए गए। इसके बाद नगर निगम अमले को सख्ती बरतते हुए कार्रवाई को अंजाम देना पड़ा। शुक्रवार को हुई कार्रवाई के दौरान कलेक्ट्रेट से लेकर झिंझरी तक बिना अनुमति लगाए गए बैनर पोस्टर को हटाया गया। इस दौरान बाजार प्रभारी सुनील सिंह अतिक्रमण प्रभारी शैलेंद्र पयासी रवि हनोते संजय मिश्रा विनोद सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
