कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा राज्य शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में जिले में कार्यरत शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं। ये दरें संपूर्ण छिंदवाडा जिले के लिये सात अनुसूचियों के अनुसार एक अप्रैल 2023 से प्रभावशील रहेंगी।
कलेक्टर श्रीमती पटले ने बताया कि अनुसूची “अ” के अंतर्गत 67 अनुसूचित नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित करते हुये 26 दिन के मान से दैनिक और मासिक वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिये 371 रूपये प्रतिदिन और 9 हजार 650 रूपये मासिक, अर्ध्दकुशल श्रमिकों के लिये 404 रूपये प्रतिदिन और 10 हजार 507 रूपये मासिक, कुशल श्रमिकों के लिये 457 रूपये प्रतिदिन और 11 हजार 885 रूपये मासिक तथा उच्च कुशल श्रमिकों के लिये 507 रूपये प्रतिदिन और 13 हजार 185 रूपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है। अनुसूची “ब” में किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित करते हुये मजदूरों के लिये 371 रूपये प्रतिदिन और 9 हजार 650 रूपये मासिक, पेकर, पट्टीपेकर व सीपर के लिये 391 रूपये प्रतिदिन और 10 हजार 155 रूपये मासिक, मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि के लिये 457 रूपये प्रतिदिन और 11 हजार 885 रूपये मासिक, रोलर्स, मिस्त्री व पाईन्टर्स के लिये 499 रूपये प्रतिदिन और 12 हजार 972 रूपये मासिक, उच्च कुशल श्रमिकों के लिये 507 रूपये प्रतिदिन और 13 हजार 185 रूपये मासिक तथा कटर्स के लिये 523 रूपये प्रतिदिन और 13 हजार 605 रूपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार अनुसूची “स” में मुद्रणालय में नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित करते हुये मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार लिपकीय वर्ग के अंतर्गत श्रेणी एक के लिये 457 रूपये प्रतिदिन और 11 हजार 885 रूपये मासिक, श्रेणी दो के लिये 404 रूपये प्रतिदिन और 10 हजार 507 रूपये मासिक व उच्च कुशल के लिये 507 रूपये प्रतिदिन और 13 हजार 185 रूपये मासिक, कुशल श्रमिक के अंतर्गत श्रेणी एक के लिये 505 रूपये प्रतिदिन और 13 हजार 135 रूपये मासिक, श्रेणी दो के लिये 493 रूपये प्रतिदिन और 12 हजार 828 रूपये मासिक व श्रेणी 3 के लिये 457 रूपये प्रतिदिन और 11 हजार 885 रूपये मासिक तथा अर्ध्द कुशल श्रमिक के अंतर्गत श्रेणी एक के लिये 457 रूपये प्रतिदिन और 11 हजार 885 रूपये मासिक, श्रेणी दो के लिये 404 रूपये प्रतिदिन और 10 हजार 507 रूपये मासिक व अकुशल श्रमिक के लिये 371 रूपये प्रतिदिन और 9 हजार 650 रूपये मासिक का वेतन निर्धारित किया गया है। अनुसूची “क” के अंतर्गत जिले के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित करते हुये 30 दिन के मान से दैनिक और मासिक वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिये 322 रूपये प्रतिदिन और 9 हजार 650 रूपये मासिक, अर्धकुशल श्रमिकों के लिये 350 रूपये प्रतिदिन और 10 हजार 507 रूपये मासिक, कुशल श्रमिकों के लिये 396 रूपये प्रतिदिन और 11 हजार 885 रूपये मासिक एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिये 440 रूपये प्रतिदिन और 13 हजार 185 रूपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है।
कलेक्टर श्रीमती पटले ने बताया कि अनुसूची “द” के अंतर्गत कृषि नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित करते हुये दैनिक और मासिक वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिये 255 रूपये प्रतिदिन और 7 हजार 654 रूपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार अनुसूची “ई” के अंतर्गत बिडी नियोजन में न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महंगाई भत्ते की दर को सम्मिलित करते हुये एक हजार बिड़ी बनाने के लिये बिड़ी रोलर का वेतन 105=96 रूपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूची “फ” के अंतर्गत अगरबत्ती नियोजन में न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दर सम्मिलित करते हुये एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर अगरबत्ती रोलर का साधारण अगरबत्ती के लिये 55=90 रूपये और सुगंधित अगरबत्ती के लिये 56=50 रूपये वेतन निर्धारित किया गया है।