गंज बासौदा से मुकेश चतुर्वेदी
गंजबासौदा। एक युवक को कुआं में डुबोकर मारने वाले आरोपित को
तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी एस परमार ने 4 मई गुरुवार को आजीवन कारावास एवं 10 के अर्थ दंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक डांअखिलेश लाहौरी ने बताया कि घटना 28/4/2020 की शाम करीब 05-06 बजे की है। फरियादी खुशीलाल बाल्मिकी पुत्र नन्नूलाल वाल्मिकी निवासी ग्राम बींझ का लड़का गुलाब बाल्मिकी व उसके लड़के नंदू का साला अजय बाल्मिकी दोनों एक साथ लेट्रिन करने डैम व कुआं तरफ गांव से बाहर गये थे, जो दोनों रात भर वापस नहीं आये।रात करीब 08 बजे अजय द्वारा खुशीलाल के मोबाईल पर बताया कि वह पिपलधार में है। और गुलाब के बारे में पूछने पर कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन जब अजय करीब 09 बजे घर आया तो उससे गुलाब के बारे में पूछने पर वह टाल-मटोल करता रहा और स्वयं के
पेट में चोट होना बताया। चोट संदेहास्पद होने से खुशीलाल का भाई डल्लू व अजय की बहन रचना एम्बूलेंस 108 से अजय को इलाज शमशाबाद अस्पताल ले गये, तब अजय ने लल्ला और फुल्ला के विरुद्ध मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करायी। जिस पर से मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अपराध घटित नहीं होना एवं असत्य रिपोर्ट करना पाया गया तथा अजय द्वारा फर्जी चोट बनाया जाना पाया गया। घटना के साक्षी चौकीदार नेतराम व प्रेमसिंह और रामसिंह कोरी के द्वारा खेत में ट्रैक्टर चलाते समय अजय को भागते हुए दिखाई दिया है और उनके द्वारा अजय से पूछने पर खुद को ग्राम बींझ के खुशीलाल का रिश्तेदार होना व वर्धा तरफ जाना बताया। घटना के साक्षी मृतक का भाई अनार द्वारा अजय और मृतक गुलाब को कुएं के पास बैठे होना देखना बताया है। जबकि मृतक के पिता खुशीलाल द्वारा उसके कथनों में अजय के द्वारा गुलाब के साथ घटना कारित करना बताया तथा अजय के द्वारा भी गुलाब को कुएं में डूबोकर मार डालना एवं साक्ष्य छुपाने की नियत से मृतक गुलाब के पजामे में पत्थर बांधकर कुएं में डाल देना बताया है। अभियुक्त अजय के विरुद्ध धारा 302 व 201 का अपराध पाया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना शमशाबाद में पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।इस मामले में तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीएस परमार ने शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक डां अखिलेश लाहौरी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी अजय बाल्मिकी पुत्र पप्पू बाल्मिकी, आयु 20 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरोदा गुना, हाल मुकाम-ग्राम बींझ थाना शमशाबाद, को हत्या के मामले धारा 302 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषी पाते हुये आजीवन सश्रम कारावास की सजा एवं 10हजार रुपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड के व्यतिकम पर 01 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 201 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2हजार रुपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया।