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Home मध्यप्रदेश पन्ना

मारपीट के आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास एवं जुर्माना

by Manish Gautam Chiefeditor
May 2, 2023
in पन्ना
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रिपोर्टर सीमा कैथवास

पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप मे इस प्रकार है, कि दिनांक 22.11.2017 की रात करीब 10ः00 बजे फरियादी भूरे लाल शौच करके घर वापिस आ रहा था तभी रास्ते में अभियुक्त जिट्ठू लाल चैधरी ने पुरानी बुराई पर से फरियादी को रोका और मां बहिन की गंदी-गंदी गालिया देने लगा। फरियादी ने गालिया देने से मना किया तो जिट्ठू चैधरी ने उसके बाये पैर के घुटना में लाठी मारी जिससे वह गिर गया और चिल्लाया तो मौके पर अन्य लोग आ गये, फिर अभियुक्त ने फरियादी को रिपोर्ट करने जाने पर जान से खत्म करने की धमकी दी थी। फरियादी ने डायल 100 में फोन करके घटना की सूचना थाना शाहनगर को दी थी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना शाहनगर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, फरियादी एवं अन्य साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। दौरान विवेचना आहत भूरेलाल की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग पाये जाने से प्रकरण में धारा 325 भा0द0स0ं का ईजाफा किया गया। संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पवई जिला पन्ना के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री रोहित गुप्ता, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराया, न्यायालय के समक्ष आरोपी जिट्ठू चैधरी को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम श्रेणी का होने के कारण कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी जिट्ठू चैधरी को धारा 325 भादसं. के आरोप में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

ऋषिकांत द्विवेदी
मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.

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