रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। न्यायालय श्री जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष, पॉक्सों जिला विदिषा द्वारा नाबालिग के साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी थाना-कुरवाई जिला विदिषा को धारा 376 में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 2100 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती प्रतिभा गौतम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजन अधिकारी विदिषा द्वारा की गई एवं उक्त प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस.तोमर द्वारा समय-समय पर मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, दिनांक 12.07.2019 को अभियोक्त्री द्वारा थाना कुरवाई में इस आषय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, वह उसकी मॉ, दादी, भैया, बहन और और उसके काका गावं में एक ही टपरिया में रहते है। दो दिन पहले 10.07.2019 को रात में उसके काका (आरोपी) ने उसका हाथ पकड़कर हिलाकर उठाया और बोला कि चलो टपरिया के पीछे बात करना है। आरोपी काफी शराब पिए हुए था, आरोपी द्वारा अभियोक्त्री के साथ गलत कार्य कारित किया गया। उक्त घटना के पष्चात अभियोक्त्री द्वारा ताउजी के साथ जाकर थाना कुरवाई में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
न्यायालय द्वारा छोटी बच्चियों के प्रति बढ़ते हुए यौन अपराधों को देखते हुए सजा सुनाई गई।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा