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Home मध्यप्रदेश विदिशा

न्यायालय द्वारा मारपीट करने के मामले में आरोपीगण को 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000/-रू. (दो-दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

by Manish Gautam Chiefeditor
April 28, 2023
in विदिशा
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रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी

विदिषा। (सिरोंज) माननीय न्यायालय श्रीमान सुरेन्द्र मैश्राम अति. सत्र न्यायाधीष तहसील सिरोंज द्वारा मारपीट करने क आरोपीगणों को धारा 324 में जमनालाल, छोटू, भगवत को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, घटना दिनंाक 14.02.2018 को फरियादी अपने छोटे भाईयों के साथ घर में थी। माता पिता और भाई सभी खेत में फसल रखवाली करने गये थे। अभियोक्त्री का भाई व भाभी भी खेत में थे। रात्रि करीब 2.00 बजे जब फरियादी अकेली अपने खेडा (खलियान) में शौच के लिए गई, जैसे ही अभियोक्त्री पहुंची तो इतने में आरोपीगण आये और आरोपीगण ने फरियादी को छुरी मारी जो उसे गले व हाथ में लगी और चोट आकर खून निकलने लगा। सुबह अभियोक्त्री के माता पिता घर आये तो उनको अभियोक्त्री ने सारी घटना बतायी एवं पिता, भाईयों को साथ लेकर थाना रिपोर्ट करने गई। पुलिस द्वारा विवेचना उपरंात आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
न्यायालय द्वारा अपराध का विचारण उपरांत आरोपी छोटू उर्फ राजेष आदि को धारा 324/34 भा0द0वि0 एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया व भगवत सिंह धारा 324/34 भा0द0वि0 01 वर्ष (एक वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 2000/-रू. (दो हजार रूपये) एवं जमनालाल धारा 324 भा0दं0वि में 01 वर्ष (एक वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 2000/-रू. (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
उक्त प्रकरण की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनीष वर्मा तहसील सिरोंज द्वारा की गई ।

(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा

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