कटनी (18 अप्रैल) – कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर मंगलवार को एस.डी.एम. कटनी श्रीमती प्रिया चंद्रावत ने अधिकारियों और पाठ्य पुस्तक एवं स्टेशनरी विक्रेताओं की बैठक कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और प्रावधानों की जानकारी दी ।
एस.डी.एम प्रिया चंद्रावत ने निेर्देशित किया कि पाठ्य पुस्तकों मे अंकित मूल्य पर ही पुस्तकें विक्रय की जावे। इसी प्रकार गणवेश, जूते एवं अन्य स्टेशनरी सामग्री भी उचित मूल्य पर ही बिक्री की जाय। साथ ही इन सभी सामग्रियों की दर सूची प्रतिष्ठानों व दुकानों मंे सूचना पटल पर चस्पा किया जावे। एस.डी.एम ने प्रतिष्ठानों व दुकान संचालकों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर गठित जांच दल को शिकायत पाये जाने पर जांच कार्य में पूर्ण सहयोग करना होगा।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री प्रसाद ने निजी शालाओं और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विनिर्दिष्ट दुकान से पाठ्य सामग्री, यूनिफार्म व स्टेशनरी क्रय करने बाध्य किये जाने के मामले पर अंकुश और प्रभावी नियंत्रण लगानें के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही के निर्देश जारी किये है। साथ ही सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की है जो उपभोक्ता संगठन और अन्य स्तर से प्राप्त शिकायत के मामलों की जांच करेगी।
बैठक में बी.आर.सी मनोज गौतम, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविन्द पटेल, बी.ई.ओ एम.पी डुंगडुंग तथा पाठय पुस्तक विक्रेता और दुकान संचालक मौजूद रहे।