रिपोर्टर शुभम सहारे
राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 के महाराणा प्रताप शौर्य राज्य पुरस्कार योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं । इस योजना के अंतर्गत उल्लेखनीय साहस और वीरतापूर्ण कार्य करने वाले आवेदक एक मई तक अपने प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय की वरिष्ठ लिपिक शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं । उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्तियों को पुरूस्कार दिया जाता है जिन्होंने उल्लेखनीय साहस और वीरतापूर्ण कार्य किया हो । कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा इस संबंध में पुलिस अधीक्षक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के साथ ही सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों, कमिश्नर नगरपालिक निगम, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, अग्रणी महाविद्यालय प्राचार्य शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं ।
कलेक्टर श्रीमती पटले ने बताया कि वर्ष 2021 के लिये प्रदान किये जाने वाला पुरस्कार एक जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि और वर्ष 2022 के लिये प्रदान किये जाने वाला पुरस्कार एक जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि में आवेदकों द्वारा किये गये उल्लेखनीय साहस और वीरतापूर्ण कार्य के लिये ही दिया जायेगा। इन अवधियों के वीरतापूर्ण कार्यों के संबंध में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को ही विचार क्षेत्र की परिधि में लिया जायेगा तथा एक मई 2023 तक जिला कार्यालय में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को रजिस्टर में दर्ज (पंजीकृत) किया जायेगा और इस अवधि के पश्चात प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पुरस्कार नियम के अनुसार प्रथम दृष्टया योग्य समझे गये आवेदन पत्रों को आवेदन पत्र में दर्शायी गई घटना/घटनाओं/कार्य/कार्यों की जांच संबंधित एस.डी.ओ.(राजस्व)/पुलिस अधीक्षक से कराई जायेगी और आवेदकों के कार्यों की पुष्टी के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवेदकों को पुरस्कार की पात्रता पर विचार के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति में जूरी की अनुशंसा के प्रकाश में पुलिस अधीक्षक को सदस्य मनोनीत किया जाकर प्राप्त जांच रिपोर्ट/प्रतिवेदन समिति की बैठक में विचार के लिये रखा जायेगा और जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।
इसी प्रकार विज्ञापन के संदर्भ में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को मूलतः अथवा बिना जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के भेजे गये आवेदन पत्रों पर नियमों के परिप्रेक्ष्य में कोई कार्यवाही संभव नहीं हो पायेगी । कलेक्टर ने बताया कि पुरस्कार नियमों में प्रावधानित जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा संलग्न करते हुये आवेदक का निर्धारित प्रपत्र में मूल आवेदन पत्र/जांच रिपोर्ट/प्रतिवेदन एवं जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण के साथ पुरस्कार योग्य आवश्यक प्रस्ताव 15 जून तक आवश्यक रूप से राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव भोपाल को भेजा जायेगा। पुरस्कार की जानकारी विभागीय बेवसाईट www.gad.mp.gov.in/samman.htm पर प्राप्त की जा सकती है ।
