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इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक सौहार्द पुरस्कार योजना के अंतर्गत नामों की अनुशंसा कर संभागीय आयुक्त को भेजे जायेंगे प्रस्ताव

by Manish Gautam Chiefeditor
April 14, 2023
in छिन्दवाडा
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रिपोर्टर शुभम सहारे

राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 के इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक सौहार्द पुरस्कार योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं । इस योजना के अंतर्गत अशासकीय संस्था और अशासकीय व्यक्तियों के साथ ही शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के नामों की अनुशंसा कर आगामी 30 अप्रैल तक संभागीय आयुक्त को प्रस्ताव भेजे जायेंगे । उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष ऐसी अशासकीय संस्थाओं व कार्यकर्ताओं (अशासकीय व्यक्तियों) को पुरूस्कार प्रदान किये जाते हैं जिन्होंने साम्प्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में श्रेयस्कर कार्य किया हो तथा ऐसे शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों को भी पुरूस्कार प्रदान किये जाते है जिन्होंने साम्प्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवायें दी हों । कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा इस संबंध में पुलिस अधीक्षक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के साथ ही सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों, कमिश्नर नगरपालिक निगम, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, अग्रणी महाविद्यालय प्राचार्य शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं ।
कलेक्टर श्रीमती पटले ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक सौहार्द पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 के पुरस्कार के लिये एक जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक की अवधि और वर्ष 2023 के पुरस्कार के लिए एक जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक की अवधि में साम्प्रदायिक सौहार्द क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने वाले अशासकीय व्यक्तियों व संस्थाओं और शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम 30 अप्रैल 2023 तक संभागीय आयुक्त को भेजें । पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में पुलिस अधीक्षक से सिफारिशें प्राप्त कर संभागीय आयुक्त को नाम भेजने की कार्यवाही की जाये। संभागीय आयुक्त को सिफारिश भेजने के पूर्व निर्धारित अवधि में संबंधित घटना का विस्तृत विवरण देते हुए यह स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि संबंधित व्यक्ति/संस्था द्वारा किस प्रकार का श्रेयस्कर कार्य किया गया है। इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रस्तावों को भेजते समय इस बात की आवश्यक रूप से छानबीन की जाये व रिकार्ड के आधार पर अनुशंसा में इस बात का अवश्य उल्लेख किया जाये कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूध्द विभागीय जांच/लोकायुक्त आदि से संबंधित कोई गंभीर कदाचरण का प्रकरण लम्बित तो नहीं है। पुरस्कारों की अनुशंसा करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाये कि अशासकीय संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा किये गये प्रयासों को वरीयता दी जाये और शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के नामों की अनुशंसा विशेष परिस्थिति में ही की जाये । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर नियमानुसार विचार किया जाना संभव नहीं होगा। विलम्ब और अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में यदि कोई पुरस्कार के लिये वंचित रह जाता है तो इसका उत्तरदायित्व जिला कार्यालय का रहेगा।

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