रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप मे इस प्रकार है, कि घटना दिनांक 15.05.2018 को दोपहर करीब 01.00 बजे फरियादी का लड़का गांव के नाई की दुकान में खड़ा था तभी छोटे चैधरी आया और उसके लड़के के कान में सींक घुसेड़ने लगा तब उसके लड़के अखलेश ने अभियुक्त को गाली दे दिया तो अभियुक्त ने अखलेश को गला पकड़कर मारपीट किया तब उसके लड़के ने फरियादी को बताया तब उसने अभियुक्त के घर जाकर पूछा कि लड़के को क्यों मारा है तो अभियुक्त बोला कि उसे गाली दे रहा था फरियादी बोली कि ऐसे ही गाली नहीं दी होगी इतने में अभियुक्त मां-बहन की गाली देकर बोला कि तू बड़ी नेता बनकर आयी है और उसे बाल पकड़कर मुंह में घूंसा मारा जो दाहिने आंख के नीचे लगा एवं खून बहने लगा और वह गिर गई तब उसके चिल्लाने पर गांव के अन्य लोगों ने आकर बीच-बचाव किया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना शाहनगर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, फरियादी एवं अन्य साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पवई जिला पन्ना के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री रोहित गुप्ता, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराया, न्यायालय के समक्ष आरोपी को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम श्रेणी का होने के कारण कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी छोटेलाल चैधरी को धारा 323 भादसं. के आरोप में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 700 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 294 भादसं. में 300 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ऋषिकांत द्विवेदी
मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.
