रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिशा। माननीय न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/विषेष न्यायाधीष (पॉक्सो) विदिशा द्वारा आरोपी अंतर्गत थाना त्यौंदा जिला विदिशा की द्वितीय जमानत याचिका खारिज की गई। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी द्वारा अभियोक्त्री की सहमति के बिना गलत कार्य कारित किया गया है।
माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान समय में महिलाओ एवं बालिकाओ के प्रति बढ़ते हुए यौन अपराधो को देखते हुए जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही हुआ।
विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0