गंज बासौदा से मुकेश चतुर्वेदी
गंज बासौदा न्यायालय श्रीमती नीलम मिश्रा द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) तहसील-गंजबासौदा, जिला-विदिशा द्वारा नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी थाना नटेरन को धारा 450, 376 (3) भादवि एवं 5(एल)/6, 5 (जे) (11)/6 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए) की सजा एवं 35000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ / एसपीओ दिनेश कुमार असैया के द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण:- सूचनाकर्ता पीडिता ने थाना नटेरन में दिनांक 12.02.2020 को आरोपी के विरूद्ध दिया था जिसमें पीडिता ने बताया था कि उसे आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया था। उस समय पीडिता की आयु 15 साल थी। आरोपी निवासी नटेरन पीडिता से कहता था कि वह उससे प्यार करता है और शादी का झांसा देकर उसके घर में घुसकर जबरदस्ती गलत काम बलात्कार किया तथा उसके बाद भी नवंबर 2020 में जब वह लेटिन करने गई थी तब भी आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती शादी का झांसा देकर गलत काम किया था जिससे वह पेट से हो गई थी। फिर सारी बात उसने अपने माता-पिता को बताई थी। पीडिता की रिपोर्ट पर से थाना शमशाबाद में आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 376, 376(2)(एन), 450 भादवि एवं 5 (एल) / 6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत लेखबद्ध की गई और प्रकरण विवेचना में लिया गया था।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष कुल 11 साक्षीगणों की गवाही कराई गई तथा अंतिम तर्क किया गया व तर्कों से सहमत होते हुए तथा उपलब्ध भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध पाया गया जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 450, 376 ( 3 ) भादवि एवं 5 (एल)/6, 5 (जे) (11) /6 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) की सजा एवं 35000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। साथ ही पीडिता को 4 लाख रूपए की प्रतिकर की राशि भी दिए जाने के निर्देश दिए गए है।
उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ / एसपीओ दिनेश कुमार असैया तहसील गंजबासौदा द्वारा की गई थी एवं कोर्ट मोहर्रिर / आरक्षक रीतेश तिवारी के द्वारा प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु समस / वारंट जारी किए गए थे व सहयोग किया गया।
दिनांक: 21.03.2023
(दिनेश कुमार असैया) विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो अधिनियम
