कटनी (17 मार्च )- कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान कारीतलाई घरी एवं जमुवानीकला के विक्रेता के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ब्रिजेश कुमार जाटव के द्वारा दिनांक 22 फरवरी को जांच की गई जांच उपरांत विक्रेता ब्रजकिशोर बरगाही के द्वारा गंभीर अनियमितता किया जाना पाया गया।
जांच समय माह फरवरी 2023 का गेहूं, चावल एवं नमक का पात्रतानुसार हितग्राहियों को वितरण किया जाना नहीं पाया गया, नियमित दुकान का संचालन किया जाना नहीं पाया गया। इसके साथ ही शासकीय उचित मूल्य दुकान कारीतलाई में गेहूं- 213.55 क्विंटल, चावल 265.54 क्विंटल (मूल्य रूपये 1089214) का अपयोजन, शासकीय उचित मूल्य दुकान चरी में गहूं 29.30 क्विंटल, चावल 91.06 क्विंटल (मूल्य रुपये 295633) का अपयोजन एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान जमुवानीकला में गेहूं 105.59 क्विंटल चावल 264.96 क्विंटल (मूल्य रूपये 896265 ) का अपयोजन पाये जाने पर विक्रेता श्री ब्रज किशोर बरगाही के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 377 के तहत थाना कैमोर एवं विजयराघवगढ़ में 03 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रकरण में अपयोजित सामग्री की वसूली सम्बंधी कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) विजयराघवगढ के द्वारा की जा रही है।

