कटनी ( 15 मार्च )- अवैध कॉलोनी विकसित करने के एक प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस का समयावधि बीत जाने के बाद भी जवाब न दिए जाने पर न्यायालय कलेक्टर ने उक्त कॉलोनी का प्रबंधन मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में करने एवम् संबंधित भूमि के तहसीलदार खसरे में प्रबंधक कलेक्टर की प्रविष्टि दर्ज कर भूमि का विधिवत कब्जा भूमि स्वामी से प्राप्त करने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि किसी अवैध कॉलोनी के विरुद्ध जिले में अब तक की ये सबसे बड़ी और कड़ी कार्यवाही है।
ये है प्रकरण
तहसीलदार कटनी ग्रामीण के जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम इमलिया प. ह. न. 34 स्थित भूमि खसरा नंबर 71/1 रकवा 1.13 हे में से 0.16 हे एवं ख. न. 71/7, 71/8 और 71/9 में क्रमशः 0.03 , 0.03 एवम् 0.20 हे. में अवैध प्लाटिंग की जा रही है। जिसमें 71/1 रकवा 1.13 हे भूमि विनोद पिता जागेश्वर तिवारी के नाम 97/13 भाग एवम् वेदप्रकाश पिता श्रीधर मिश्रा सा. भेड़ा के नाम 16/113 भाग दर्ज है। भूमि 9 व्यक्तियों को अलग अलग विक्रय की गई एवम् भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु प्लाट के रूप में 24 व्यक्तियों को विक्रय की गई। भूमि स्वामी वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा कालोनाइजर लाइसेंस तथा वैध ले आउट संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही कॉलोनी निर्माण संबधी अहर्ताओं को पूर्ण किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया
कि तहसीलदार कटनी ग्रामीण के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज कर 25.11.22 को स्थगन आदेश जारी किया गया था। जिसके बाद भी भू स्वामी द्वारा निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया। जिसके बाद आगामी कार्यवाही के लिए यह प्रकरण न्यायालय कलेक्टर में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के अवलोकन में पाया गया कि बिना वैध अनुमति के 24 लोगों को वर्गफुट में प्लॉट का विक्रय किया गया है जो मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 (घ)(2) के अनुसार अवैध कॉलोनी निर्माण को प्रमाणित करता है।
14 मार्च को होना था उपस्थित
न्यायालय कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी को भूमि स्वामी वेदप्रकाश मिश्रा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही उक्त प्रकरण में अनावेदक वेद प्रकाश मिश्रा पिता श्रीधर मिश्रा निवासी ग्राम भेड़ा तहसील स्लीमनाबाद को समस्त दस्तावेजों सहित 14 मार्च को न्यायालय कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय का कारण स्पष्ट करने का नोटिस जारी किया गया था कि आपको अवैध कॉलोनी निर्माण का दोषी मानते हुए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 की कंडिका 21(1) के तहत कॉलोनी का प्रबंधन क्यों न ले लिया जाए। जिसके बाद भी भूमि स्वामी द्वारा न तो नियत तिथि 14 मार्च को शो कॉज नोटिस का जवाब दिया गया और न ही स्वयं न्यायालय कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुए।
पहली बार हुई सख्त कार्रवाई
नोटिस का जवाब न देने पर न्यायालय कलेक्टर द्वारा आगामी कार्यवाही धारा 61(च) की उपधारा 3 के अनुसार करते हुए विहित अधिकारी को पक्षकारों को कारण दर्शित करने का नोटिस देने के पश्चात उस भूमि का प्रबंध शासन के पक्ष में ग्रहण करने का आदेश पारित किया है। संबंधित तहसीलदार को खसरा में उक्त भूमि पर प्रबंधक कलेक्टर की प्रविष्टि दर्ज कर भूमि स्वामी से भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त करने आदेशित किया गया है। साथ ही कॉलोनी के विकास के लिए जांच दल गठित किया गया है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश और अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग और अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग विद्युत को शामिल किया है। यह दल 1 माह में जांच पूर्ण कर आवश्यक विकास कार्यों हेतु अनुमानित राशि का प्राक्कलन प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय कलेक्टर कटनी द्वारा तहसीलदार अद्यतन भू अभिलेख 3 दिन के भीतर और कब्जा रिपोर्ट 1 सप्ताह में प्रस्तुत करने आदेशित किया गया है।