सीमा कैथवास की रिपोर्ट
नर्मदापुरम। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिले में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 15 मार्च को ग्राम दिवलाखेड़ी में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव गौतम भट्ट, न्यायाधीश हिमांशु कौशल, ग्राम पंचायत निमसाड़िया के सरपंच बालेन्द्र पटेल, सचिव भूपेन्द्र पटेल तथा पैरालीगल वालेंटियर रिचा शर्मा उपस्थित रही। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतम भट्ट ने शिविर में मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के बारे में विस्तार से जानकारी दी । बताया गया कि पीड़ित व्यक्ति या उसके परिजन को प्रतिकर स्वरूप परिवार में आय अर्जित करने वाले के जीवन को हानि अर्थात मृत्यु होने पर, भ्रूण की हानि होने पर, शरीर में शत प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत से अधिक नि:शक्ता होने, महिला की प्रजनन क्षमता को स्थायी क्षति होने, शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर गंभीर चोट अथवा शल्क क्रिया होने की दशा में, सामूहिक बलात्कार, अव्यस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध, एसिड अटैक से 40 प्रतिशत एवं उससे कम कुरूपता होने की दशा में प्रतिकर राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है। न्यायाधीश द्वारा शिविर में उपस्थित आमजन से अपील की गई कि वे उक्त योजना का लाभ अवश्य उठाएं एवं योजना की जानकारी अन्य लोगो को भी दें ताकि वे भी योजना का लाभ उठा सकें।