रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना – कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार अभियोजन घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.06.2020 को वह अपने गांव अंतरविदिया से बहोरी पटेल के ऑटो से सतेंद्र एवं नीरज के साथ आ रहे थे, दोपहर के लगभग 03 बजे जैसे ही ऑटो कटन गुनौर आम रोड, अमरी तिराहा मोड़ पर पहुंचे तो बृजेश, जगदीश, के साथ दो अन्य व्यक्ति थे, जिनके नाम वह नहीं जानता था, चारों लोग ऑटो को रास्ते में रोककर उसे दो व्यक्ति पकड़कर ऑटो से उतार लिए और बृजेश ने उसके साथ दाहिने पैर की पिड़री में एवं बांए पैर की जांघ में एवं बाएं तरफ कूल्हे में चाकू जैसे धारदार हथियार से मारा, जिससे खून निकलने लगा। उसे सतेंद्र एवं नीरज बचाने दौड़े तो जगदीश व उसके दोनों साथी ने सतेंद्र व नीरज के साथ मारपीट करने लगे थे, जिससे सतेंद्र के सीने एवं दांत में चोट आई थी. तथा नीरज के दाहिने घुटने में चोट आई थी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना गुनौर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध के तथ्य पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना, जिला पन्ना के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री ऋषिकांत द्विवेदी, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराया, न्यायालय के समक्ष आरोपीगण बृजेश पटेल एवं जगदीश पटेल को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम श्रेणी का होने के कारण कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण बृजेश पटेल एवं जगदीश पटेल को क्रमशः धारा 323/34, 341 भादसं., के आरोप में क्रमशः 0़6-06 माह का सश्रम कारावास, 01 माह साधारण कारावास एवं 100रूपए-100रूपए (कुल 400रूपए-400 रूपए) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ऋषिकांत द्विवेदी
मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.