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Home मध्यप्रदेश पन्ना

हत्या के आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

by Manish Gautam Chiefeditor
March 6, 2023
in पन्ना
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रिपोर्टर संतोष चौबे

पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार अभियोजन घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि- दिनांक 11.05.2021 को रात्रि करीब 09ः30 बजे फरियादी प्राण सिंह राजगोंड़ एवं उसका चचेरा भाई मृतक मुकेश राजगोंड़ खेत पर बने घर की छत पर जहां वे लेटने गए थे, बैठे थे। उसी समय गांव के रवि द्विवेदी एवं सोनू अवस्थी भी वहीं पर आ गए। तभी मृतक मुकेश ने कहा कि सामने की छत पर लड़की बैठती है, वह कौन है, जिस पर आरोपी रवि बोला कि वह उसकी बहिन है, कैसी बात करता है, तो मुकेश ने कहा कि वह कल उससे मिलने जाएगा, क्या कर लोगे। इसी बात पर रवि द्विवेदी गाली देकर बोला की उसे जान से मार डालेंगा। उसी समय मुकेश तथा वह उस छत से उतर कर अपने घर जाने लगे। तो आरोपी सोनू अवस्थी के घर के सामने रवि द्विवेदी पीछे से आकर मुकेश से लिपट गया तथा लिपटा झपटी होने लगी। इतने में आरोपी सोनू अवस्थी ने मुकेश के दोनों हाथ पकड़ लिए एवं आरोपी रवि द्विवेदी ने अपने हाथ में लिए चाकू से जान से मारने की नीयत से दो बार चाकू से मुकेश के सीने पर तथा तीन-चार जगह पेट पर चाकू मारा, मुकेश के सीने व पेट से खून निकलने लगा, वह वहीं गिर पड़ा। फरियादी प्राण सिंह के चिल्लाने पर उसका चचेरा भाई वीरेन्द्र सिंह राजगोंड आवाज सुनकर दौड़ कर वहां आया, जिसे देखकर आरोपीगण वहां से भाग गए। उसी समय आवाज सुनकर फरियादी के पिता हल्के राजगोंड़ व छोटू भी आ गए थे, जिन्होंने घटना देखी व सुनी है। मुकेश राजगोंड़ को उठाकर अस्पताल अजयगढ़ लाते समय मुकेश की रास्ते में मृत्यु हो गई थी। थाना अजयगढ़ में अपराध धारा 302, 34 भादसं. एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) तथा 3(2)(5) एस.सी./एस.टी.(पी.ओ.ए.) एक्ट, 1989 के अधीन अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। मृतक का शव पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। आरोपीगण को अभिरक्षा में लेकर आरोपी रवि का मेमोरेण्डम कथन लेख करते हुए घटना में प्रयुक्त चाकू एवं घटना स्थल से चाकू का खोका जप्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय श्रीमान आर. पी. सोनकर विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी) एक्ट के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपीगण रवि द्विवेदी एवं सुनील कुमार अवस्थी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपीगण के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान आर. पी. सोनकर विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी) एक्ट की न्यायालय द्वारा आरोपीगण रवि द्विवेदी एवं सुनील कुमार अवस्थी को धारा- 302/34 सहपठित धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के आरोप में आजीवन कारावास एवं 5000 हजार – 5000 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

ऋषिकांत द्विवेदी
मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.

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