कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद ने अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दोषी मानते हुए स्लीमनाबाद तहसील के भेडा ग्राम निवासी वेदप्रकाश मिश्रा के विरूद्ध पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देष दिए है।
कलेक्टर न्यायालय मे प्रचलित इस मामले मे अनुविभागीय अधिकारी कटनी के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री प्रसाद ने वेदप्रकाश मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कि आपको अवैध कॉलोनी निर्माण का दोषी मानते हुए म0प्र. ग्राम पंचायत कॉलोनियों का निर्माण नियम के तहत क्यां न कॉलोनी का प्रबंधन ले लिया जाये। इमलिया मे वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा वैध अनुमति के बिना पृथक –पृथक 24 व्यक्तियों को वर्गफुट मे भूमि विक्रय की गई जो मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत अवैध कॉलोनी निर्माण को प्रमाणित करता है। इसलिए अनुविभागीय अधिकारी कटनी को न्यायालय कलेक्टर द्वारा एफ.आई.आर दर्ज कराने निर्देशित किया गया है।
अवैध कॉलोनी निर्माण की भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्टेड है, जिसमें प्लाट के रूप में 24 व्यक्तियों को विक्रय किया गया है। पक्का रास्ता तथा नाली का निर्माण नहीं है। पार्क हेतु भूमि नहीं छोड़ी गई तथा विदयुत हेतु पृथक से ट्रांसफार्मर तथा विदयुत पोल नहीं लगवाये गये हैं। भूमिस्वामी वेदप्रकाश पिता श्रीधर मिश्रा द्वारा कॉलोनाईजर लायसेंस तथा वैध ले आउट प्लान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उक्त प्लाटिंग स्थल नयागांव इमलिया खदान के पास है। अनुविभागीय अधिकारी कटनी के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि तहसीलदार कटनी ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज करते हुये दिनांक 25 नवंबर 2022 को स्थगन आदेश जारी किया गया। प्रकरण में जारी स्थगन आदेश जारी किये जाने के उपरांत भी निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ।
