रिपोर्टर सीमा कैथवास
जनसंपर्कअधिकारी एडीपीओ भोपाल श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि श्रीमती चेतना दीक्षित माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल द्वारा आरोपी शराफत अली पुत्र फयाज अली उम्र 60 वर्ष निवासी गली नंबर 5, मदीना मस्जिद के पीछे ऐशबाग भोपाल को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का कारावास व 1000रू का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने पूरी परिस्थितियों को समेकित करते हुए अंतिम तर्क के दौरान पूरे घटनाक्रम को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा था, जिससे सहमत होते हुऐ एवं प्रकरण में एक मात्र साक्षी फरियादी के कथनों को अखण्डित मानते हुऐ न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध किया।
श्री त्रिपाठी के अनुसार दिनांक 12/08/2021 को फरियादी ने थाना गांधी नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई की आरोपी चादर बैचने का कार्य करता है। फरियादी की उससे जान पहचान थी ओर बातचीत होती थी, दिनांक 27.07.21 को दोपहर 2 बजे आरोपी अभियोक्त्री के घर आया था, अभियोक्त्री ने उसका आवभगत किया और उससे चादर व तकिया खरीदा तभी आरोपी ने बुरी नियत से फरियादी का हाथ पकडकर गिरा दिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा फरियादी द्वारा धक्का देकर भगाया। बदनामी के डर के कारण फरियादी ने कुछ दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मनोज त्रिपाठी
दिनांक 17.02.2023 जनसम्पर्क अधिकारी जिला भोपाल
7587603651
