सीमा कैथवास की रिपोर्ट
नर्मदापुरम । घरेलू हिंसा से पीड़िता की सहायता योजना एवं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण 2005 के अंतर्गत संभाग स्तरीय कार्यशाला का गुरूवार 17 फरवरी को आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र पवारखेड़ा में आयोजन किया गया। सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास नर्मदापुरम ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कार्यशाला में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर व्हीपी गौर एवं प्रशासक वनस्टाप सेंटर प्रतिभा बाजपेयी द्वारा घरेलू हिंसा से पीड़िता को उनके अधिकारों तथा महिला संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में बताया गया कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 हिंसा के विरूद्ध संरक्षण एवं सहायता का अधिकार देता है। कार्यशाला में डीआईआर अर्थात गृह घटना रिर्पोट तैयार करने के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में विधिक सहायता अधिकारी किशोर न्याय बोर्ड नर्मदापुरम श्याम कुमार शर्मा ने घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा पूछे गये प्रश्नो का भी समाधान lपूर्वक उत्तर दिया। कार्यशाला में संभाग के बैतूल, हरदा एवं नर्मदापुरम के प्रतिभागी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे।
