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Home मध्यप्रदेश जबलपुर

रीवा में पदस्थ रहे सात कलेक्टर को अवमानना याचिका पर नोटिस

तालाबों में अतिक्रमण मामले पर HC हुआ सख्त

by Manish Gautam Chiefeditor
February 13, 2023
in जबलपुर
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रीवा में पदस्थ रहे सात कलेक्टर को अवमानना याचिका पर नोटिस
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश के बावजूद भी रीवा जिले के तालाबों से अतिक्रमण नहीं हटाने को गंभीरता से लिया है। अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने साल 2014 से अभी तक पदस्थ सात जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

आदेश की घोर अवमानना किया जाना हो रहा प्रतीत’
पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने बताया था कि हाई कोर्ट के आदेश का परिपालन जिला कलेक्टर द्वारा नहीं किया गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि 16 जनवरी 2014 से अभी तक पदस्थ सभी कलेक्टरों की ओर से घोर अवमानना किया जाना प्रतीत हो रहा है। युगलपीठ ने इस कार्यकाल के दौरान पदस्थ सभी कलेक्टरों के नामों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि 15 तालाबों से अतिक्रमण नहीं हटाए गए हैं। इसके अलावा युगलपीठ के समक्ष कलेक्टरों के नाम की सूची भी पेश की गई। युगलपीठ ने सभी कलेक्टरों को याचिका में अनावेदक बनाते हुए पूछा है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए। अनावेदक कलेक्टरों को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने पैरवी की।

 

 

सूत्रो से प्राप्त

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