जिससे आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा
नियम अनुसार कोई भी शासकीय कर्मचारी द्वारा किसी भी राजनीतिक मंच का संचालन करना
धरना प्रदर्शन करना
रोड का आगमन रोकना
प्रतिबंधित है
अब देखना यह है कि भोपाल पुलिस कमिश्नर महोदय उक्त शासकीय कर्मचारी और बगैर अनुमति के आंदोलन करने वालों पर क्या वैधानिक कार्रवाई करते हैं।
*संवाददाता शुभम सहारे