नरसिंहपुर, 06 फरवरी 2023. जिले में पैराई सत्र 2021- 22 में 287 किसानों से क्रय किये गये 5 करोड़ 13 लाख 88 हजार 501 रुपये मूल्य के गन्ना का भुगतान संबंधित किसानों को नहीं करने पर कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने मे. आरआर एग्रो खांडसारी इकाई, बड़गुवां रोड नयागांव तहसील नरसिंहपुर के विरूद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की है। उन्होंने गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश को कार्रवाई के लिए अनुमति एवं उक्त इकाई के विरूद्ध बकाया राशि एवं ब्याज की वसूली के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पत्र प्रेषित किया है, ताकि नियमानुसार कार्रवाई के उपरांत गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान कराया जा सके।
उक्त इकाई के विरूद्ध मध्यप्रदेश गन्ना प्रदाय एवं क्रय नियमन अधिनियम 1958 की धारा 20 के प्रावधानों के तहत बकाया राशि एवं ब्याज की वसूली के लिए प्रमाण पत्र- आरआरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई और विभिन्न अनियमितताओं के लिए उक्त अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
उल्लेखनीय है कि विरूद्ध मध्यप्रदेश गन्ना प्रदाय एवं क्रय नियमन अधिनियम 1958 की धारा 20 (3) के अनुसार उपरोक्त इकाई को गन्ना क्रय की दिनांक से 14 दिनों के भीतर किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करना था एवं उक्त अवधि में भुगतान नहीं किया गया, तो संबंधित किसानों को 7 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित गन्ना मूल्य का भुगतान करना था, जो नहीं किया गया। उक्त इकाई द्वारा गन्ना किसानों से धोखाधड़ी की गई एवं उन्हें लंबे समय उपरांत भी गन्ना राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। भुगतान हेतु चैक जारी किये गये हैं, किंतु इकाई के खाते में राशि न होने के कारण चैक बाउंस हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो चैक जारी किये गये हैं, उनके बैंक से पैमेंट पर उक्त इकाई द्वारा रोक भी लगा दी गई है। उक्त इकाई द्वारा किसानों की बकाया राशि के भुगतान के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किये जा रहे हैं एवं अनावेदक द्वारा पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद संबंधित किसानों को बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उक्त इकाई की किसानों की बकाया राशि भुगतान में कोई रूचि भी नहीं है। इस कारण से उक्त इकाई के विरूद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की गई।