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Home मध्यप्रदेश पन्ना

अवैध रूप से कट्टा-कारतूस रखने वाले आरोपी को 03 वर्ष 05 माह का कठोर कारावास एवं जुर्माना

by Manish Gautam Chiefeditor
February 4, 2023
in पन्ना
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रिपोर्टर संतोष चौबू

पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 01.09.2019 को थाना चंदला जिला छतरपुर में मृतक आशिक के लड़के ताहिर द्वारा यह सूचना दिये जाने पर कि अपराध क्रमांक 129/2019 धारा-302 भा.दं.सं. का फरार अभियुक्त बफाती मुसलमान अल्ताफ मंसूरी के खेत में बनी टपरिया में है, उक्त सूचना के आधार पर हमराह पुलिस बल के साथ अल्ताफ मुसलमान के खेत में बनी टपरिया में करीब 11ः40 बजे पहुंचकर दबिश दी गयी एवं घेरांबदी कर अभियुक्त बफाती मुसलमान को 12 बोर की लोड बंदूक एवं 06 कारतूस सहित पकड़ा गया तथा अभियुक्त बफाती मुसलमान के पास उक्त आयुध रखने संबंधी कोई वैध अनुज्ञप्ति नहीं होने से अभियुक्त से 12 बोर की देशी बंदूक एवं 07 नग जिंदा कारतूस, पंचान साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया एवं अभियुक्त का उक्त कृत्य आयुध अधिनियम की धारा-25/27 के तहत दण्डनीय होने से पंचान साक्षियों के समक्ष अभियुक्त को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा बनाया गया थाना चंदला के अपराध क्रमांक 151/2019 में अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25/27 के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी एवं प्रकरण अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान घटना स्थल पर जाकर घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री कमलेश कुमार सोनी के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री चन्द्रपाल प्रजापति अपर लोक अभियोजक द्वारा दौरान विचारण अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरूद्ध आरोप को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम होने के कारण उन्हे कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजक के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी बफाती शाह को धारा-25(1-बी) (ए) आयुध अधिनियम सहपठित धारा- 11/13 म.प्र डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 में 03 वर्ष 05 माह का कठोर कारावास एवं 500 रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

ऋषिकांत द्विवेदी
मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.

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