रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहा. मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. रोहित गुप्ता ने बताया कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 11.12.2020 को अभियोक्त्री के पिता ने थाना अजयगढ़ में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि वह दिनांक 10.12.2020 को निमंत्रण में गया था, निमंत्रण करके वापिस घर आया तो घर वालों ने बताया कि रात्रि 10ः00 बजे वे लोग खाना पीना खाकर सो गये थे बच्ची/अभियोक्त्री भी घर के अंदर वाले कमरे में सो गई थी उसकी पत्नी ने करीब 11ः00 बजे उठकर अभियोक्त्री के कमरे में देखा तो अभियोक्त्री घर पर नहीं थी फिर वे लोगों ने गांव व आसपास पड़ोस में अभियोक्त्री का पता किया जो कहीं पता नहीं चला है उसे शक है कि अभियोक्त्री को सुरेन्द्र यादव बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। अभियोक्त्री के पिता की रिपोर्ट के आधार पर थाना अजयगढ़ में अपराध क्रमांक-574/2020 धारा-363 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन एवं गुमशुदा पंजीयन क्रमांक 32/2020 अंतर्गत धारा संदेही सुरेन्द्र सिंह यादव के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दिनांक 30.12.2020 को अभियोक्त्री को बस स्टैण्ड अजयगढ़ से दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा बनाया था। विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए एवं घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार किया गया। अभियोक्त्री एवं अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह यादव का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी सुरेन्द्र सिंह यादव के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट की न्यायालय द्वारा आरोपी- सुरेन्द्र सिंह यादव को क्रमशः धारा- 363, 366ए 376 भादसं एवं 3/4 पाॅक्सो एक्ट के आरोप में क्रमशः 03 वर्ष, 05 वर्ष, 10 वर्ष, एवं 10 वर्ष एवं 1000/-रूपए, 1000/-रूपए, 5000/-रूपए एवं 5000/-रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
रोहित गुप्ता
सहा. मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.