सीमा कैथवास की रिपोर्ट
नर्मदापुरम । जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी में नवीन निर्माण कार्यों पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा हुआ है और पचमढ़ी क्षेत्र में नवीन निर्माण पर प्रतिबंध लगा हुआ है। उसके बावजूद मिलीभगत से रिन्यूअल के नाम पर अवैध निर्माण का खेल जारी है। नर्मदापुरम कलेक्टर की जनसुनवाई में मंगलवार को पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉ राखी बाला सिंगारे द्वारा शिकायत कर पचमढ़ी की होटल समर हाउस द्वारा भ्रामक तरीके से अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई है और अनुरोध किया गया है
कि उक्त निर्माण की सूक्ष्मता से जांच करते हुए तत्काल अवैध निर्माण का नियम और विधि अनुसार तोड़ने की कृपा करें ताकि भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना न हो और पर्यावरण हित सुरक्षित रह सके। ततसंबंध में पचमढ़ी के प्रभारी तहसीलदार राजेश बोरासी ने बताया कि जनसुनवाई में हुई शिकायत की जांच आती है तो वह मामले की गंभीरता से जांच करेंगे। जनसुनवाई में की गई शिकायत में अवगत कराया गया कि वर्तमान में पचमढ़ी के समर हाउस तथा पूर्व में होटल गृह श्रंगार के निर्माण संबंधी दस्तावेज प्राप्त किए गए है जिसमें प्राप्त दस्तावेजो पर मेरे द्वारा अध्ययन करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि होटल समर हाउस पूर्व में गृह श्रंगार होटल द्वारा किस तरह शासन प्रशासन को भ्रम में डालते हुए अवैध निर्माण किया गया है , ज्ञात हो कि वर्ष 2002 से माननीय उच्च न्यायलय द्वारा पचमढ़ी क्षेत्र में नवीन निर्माण पर पूर्णतः प्रतिबंध है तथा पिलींथ पर ही मरम्मत कार्य की अनुमति है। उसके पश्चात् भी उच्च न्यायलय के आदेश की अवहेलना करते हुए भव्य आलिशान होटल का निर्माण कर लिया गया है। जिसमें एक तल पर स्वीमिंग पुल भी निर्मित किया गया है। शिकायत में अनुरोध किया है कि शीघ्र उक्त निर्माण की सुक्ष्मता से जाँच करते हुए अवैध निर्माण को नियम एवं विधि अनुसार तोड़ने की कृपा करे।