सीमा कैथवास की रिपोर्ट
नर्मदापुरम । नवविवाहिता पत्नी को आग लगाकर जला देने की घटना के मामले में प्रचलित प्रकरण में प्रधान सेशन न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने आरोपी पति मुकेश उर्फ मुक्कू यादव को धारा 304 बी भादंवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं धारा 498 ए में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की अदायगी नहीं होने पर चार चार दिन का पृथक सश्रम कारावास की सजा से भी दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक/ शासकीय अधिवक्ता दीपक जैन द्वारा की गई। आदेश 12 जनवरी 2023 को पारित किया गया है। घटना के अनुसार 11/ 8/ 2020 को छोटीबाई की आग से जलने के कारण इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालत में सुधार नहीं होने पर हमीदिया अस्पताल भोपाल रेफर किया गया, जहां 04/09/ 2020 को इलाज के दौरान छोटीबाई की मृत्यु हो गई । जिसके बाद पुलिस चौकी हमीदिया भोपाल द्वारा मर्ग कायम किया जाकर घटनास्थल ग्राम डोलरिया होने से अग्रिम जांच हेतु प्रकरण पुलिस थाना डोलरिया को प्रेषित किया गया। जिसके बाद मायके पक्ष के कथनों के अनुसार मृतका के पति मुकेश यादव ,सास अंगूरी बाई व ससुर अमर सिंह द्वारा मृतिका से मायके से मोटरसाइकिल लाए जाने की मांग को लेकर आए दिन मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा कर प्रताड़ित करना तथा पति द्वारा शराब के नशे में मृतका के साथ मारपीट करना और 11/8/2020 को आग लगाकर जला देने से 04/09/2020 को मृत्यु हो जाने की शंका व्यक्त की गई। मृतका के शव परीक्षण में उसकी मृत्यु जल जाने से होना पाया गया। जिसके बाद मृतका नवविवाहिता होने से अभियुक्त गणों के विरुद्ध पुलिस थाना डोलरिया में अपराध क्रमांक 130 / 2020 अंतर्गत धारा 304 बी, 498 ए , 34 भादवि एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किया गया था। उक्त जानकारी लोक अभियोजक नर्मदापुरम दीपक जैन द्वारा दी गई।