रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय श्रीमान् राकेष सनोढिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा मारपीट करने वाली आरोपिया तुलसाबाई निवासी- अटारीखेजड़ा थाना- ग्यारसपुर अंतर्गत धारा 323 भादवि में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं कुल 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती ज्योति गोयल सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी आरती अहिरवार ने दिनांक 28.11.2017 को 12ः00 बजे पुलिस चैकी अटारीखेजड़ा थाना ग्यारसपुर में इस आषय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि, वह अपने घर के सामने लगे सरकारी हैण्डपंप पर पानी भरने गई तो वहां पहले से मौजूद तुलसाबाई कपड़े धो रही थी। उसने तुलसाबाई से कहा कि उसे पानी भर लेेने दो तो आरोपिया तुलसाबाई ने फरियादिया को मुंगरिया मारी जो उसके माथे पर लगी, और खून निकलने लगा। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर असल कायमी थाना ग्यारसपुर में रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा