विदिषा। माननीय न्यायालय श्रीमान जसवंत सिंह यादव, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष (पॉक्सो) जिला विदिषा द्वारा नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी निवासी-अतंर्गत थाना कोतवाली जिला विदिषा, धारा 376(2)(एन) में 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक श्रीमति प्रतिभा गौतम द्वारा की गई एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस तोमर के द्वारा समय-समय पर मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 16.10.2020 को अभियोक्त्री द्वारा थाना कोतवाली में इस आषय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी के द्वारा उसके साथ कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये गये। पीडिता उसे मना करती थी तो आरोपी उसे बदनाम करने की धमकी देता था एंव उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया। अभियोक्त्री ने अपनी माता एवं भाई के साथ थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा