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Home मध्यप्रदेश पन्ना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की हत्या का दुष्प्रेरण करने वाले पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत आवेदन निरस्त

by Manish Gautam Chiefeditor
December 13, 2022
in पन्ना
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हैंडपंप पर पानी भरने की बात को लेकर कट्टे से हमला करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड
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रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहा. मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता ने बताया कि अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादी संजय कुमार खरे ने दिनांक 12.12.2022 को थाना पवई पर उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन पेश किया कि राजा पटेरिया निवासी हटा जिला दमोह के द्वारा दिनांक 11.12.2022 के दोपहर 12ः00 बजे से 02ः00 बजे के बीच पी.डब्लू.डी. के पवई स्थित विश्राम गृह में अल्प प्रवास के नाम पर जबरन घुस कर कांग्रेस कार्यकर्ताओे की मीटिंग में अचानक से उठकर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की हत्या की बात कर आपराधिक अभित्रास कर तथा धर्म जाति भाषा के आधार पर एवं दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के बीच घृणा, शत्रुता अथवा वैमनस्य की भावना भड़काया जिससे लोक शांति भंग होकर भय एवं संत्रास कारित किया गया। फरियादी की उक्त लिखित आवेदन के आधार पर राजा पटेरिया के विरूद्ध धारा 451, 504, 505(1-बी), 505(1-सी), 506, 153-बी(1सी) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई, जिला पन्ना के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी, पन्ना द्वारा जमानत का विरोध करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया कि पूर्व मंत्री द्वारा विश्राम गृह मे जबरन घुसकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं केे मध्‍य भारत के प्रधानंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी की हत्या का दुष्प्रेरण कर रहे है एवं राष्ट्रीय अंखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वालेे वकतव्य दे रहे है जो कि एक बहुत ही गंभीर प्रकति का अपराध है जो उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा 115, 117 भादवि के तहत भी एक गंभीर अपराध है मामले में हत्या का दुष्प्रेरण भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के संदर्भ में किया जा रहा था इसलिए ऐसी स्थिति में यह अन्वेषण का विषय है कि ऐसे षड्यंत्र में और अन्य कौन-कौन व्यक्ति शामिल है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राजा पटेरिया की जमानत आवेदन को निरस्त कर उन्हे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
रोहित गुप्ता
सहा. मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.

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