रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिशा। माननीय विषेष न्यायाधीष श्रीमती माया विष्वलाल (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) के न्यायालय द्वारा छेड़छाड़ व अष्लील हरकत करने वाले आरोपी पृथ्वी सिंह मैना निवासी- ग्राम देहलवाड़ा थाना – त्यौंदा अंतर्गत धारा 452, 354(क)(1)(1), 354(घ)(1), 509, 506, 3(1)(11)एससी/एसटी एक्ट, भादवि के अंतर्गत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक एससी/एसटी एक्ट जे.एस. तोमर द्वारा की गई।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा जे.एस. तोमर द्वारा घटना के बारे में बताया गया कि, अभियोक्त्री ने एक लिखित आवेदन इस आषय का प्रस्तुत किया कि, आरोपी पिछले एक-डेढ़ साल से अभियोक्त्री के साथ छेड़छाड़ व परेषान कर रहा था। दिनांक 27.10.2015 को शाम के लगभग 6ः00 बजे अभियोक्त्री अपने घर पर थी। उसके भाई तथा बहिन भी घर पर थे। तभी आरोपी घर में घुस आया और अभियोक्त्री के साथ अष्लील हरकत करने लगा। फरियादिया के चिल्लाने पर उसका गला दबा दिया और बोल कि कहीं षिकायत नहीं करना वरना जान से मार दूंगा। अभियोक्त्री के भाई-बहिन तथा गांव के लोग भी आ गये। तो अभियुक्त भाग गया। अभियोक्त्री द्वारा दिये लिखित आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां माननीय विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट द्वारा आरोपी को विचारण के उपरांत दंडित किया गया एवं साक्षियों को समय-समय पर समंस जारी कर साक्षियों की समय पर उपस्थिति सुनिष्चित कराने में कोर्ट मोहर्रिर/आरक्षक रमाकांत शुक्ला का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा