मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना गाडरवारा अंतर्गत सालीचौका के सोनी मोहल्ला निवासी राकेश उर्फ चिकना पिता हरप्रसाद लोधी (वर्मा) को जिला बदर किया गया है। राकेश उर्फ चिकना लोधी को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं नर्मदापुरम की राजस्व सीमाओं से तीन माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने राकेश उर्फ चिकना लोधी को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में तीन माह की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि राकेश उर्फ चिकना लोधी के विरूद्ध प्राणघातक चोट पहुंचाने, लाठी से मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, अवैध रूप से देशी शराब रखे मिलना आदि के 10 प्रकरण दर्ज हैं।