• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Thursday, May 15, 2025
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश कटनी

स्थानीय निकायों तथा नगर एवं ग्राम निवेश को एक माह के भीतर उपलब्ध करायें नजूल भूमि का अद्यतन विवरण कलेक्टर के अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को आदेश

by Manish Gautam Chiefeditor
December 5, 2022
in कटनी
0
स्थानीय निकायों तथा नगर एवं ग्राम निवेश को एक माह के भीतर  उपलब्ध करायें नजूल भूमि का अद्यतन विवरण  कलेक्टर के अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को आदेश
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

कटनी –कलेक्टर अवि प्रसाद ने जिले में पदस्थ सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों एवं नजूल तहसीलदारों को अपने क्षेत्र की समस्त नजूल भूमि का अद्यतन विवरण संबंधित स्थानीय निकायों तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों को एक माह के भीतर उपलब्ध कराने के आदेश दिये हैं।

कलेक्टर श्री प्रसाद के आदेश में मध्यप्रदेश नजूल भूमि निवर्तन नियम 2020 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यह इसलिए जरूरी है ताकि स्थानीय निकाय या नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकारी निर्माण संबंधी अनुमति जारी करने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा जारी की जाने वाली अनुमतियों से किसी ऐसे भू-खंड पर निर्माण न हो जाये जो धारक की न होकर राज्य शासन की दखल रहित अथवा नजूल भूमि हो।

कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट किया है कि अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अथवा नजूल तहसीलदार राजस्व भूमि का अद्यतन विवरण स्थानीय निकाय तथा नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकारियों को उपलब्ध कराने तक ही अंतरिम व्यवस्था के रूप में विहित प्रक्रिया के अनुसार नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर सकेंगे। उन्होंने नजूल अनापत्ति के सभी प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश भी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों एवं नजूल तहसीलदारों को दिये हैं।

कलेक्टर श्री प्रसाद ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि एक माह के पश्चात यदि कोई भी नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है तो संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अथवा नजूल अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार माना जायेगा तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

Like this:

Like Loading...
Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
बहोरीबंद विधायक प्रणय प्रभात पाण्डेय और किसानों के प्रतिनिधियो ने कलेक्टर अवि प्रसाद के प्रति जताया आभार

बहोरीबंद विधायक प्रणय प्रभात पाण्डेय और किसानों के प्रतिनिधियो ने कलेक्टर अवि प्रसाद के प्रति जताया आभार

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

%d