रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिशा। माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीष श्री अयाज मोहम्मद विदिषा द्वारा हत्या करने वाले आरोपी कल्लू अहिरवार पुत्र जोखाराम अहिरवार, आयु-35 वर्ष, निवासी गा्रम मूडरा ठर्र, जिला विदिषा को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदण्ड,
दंडित किया प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जे एस तोमर वाह अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मनीष कथुरिया के द्वारा किया गया अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा मनीष कथोरिया द्वारा घटना के बारे में बताया कि दिनांक 12.01.2012 को रात्रि करीब 07-08 बजे गा्रम मूडरा ठर्र में बल्लू अहिरवार के घर पर उसकी पत्नि श्रीमती जियाबाई, पुत्र कल्लू, भतीजा बद्री, दामाद पर्वतसिंह सहित अन्य परिजन थे और पास में रहने वाली नर्बदी बाई भी आकर बैठी हुई थी तभी नर्बदी बाई का पुत्र अभियुक्त कल्ल्ूा अहिरवार ने वहां आकर सभी लोगों के साथ गाली-गलौच की तथा कहने लगा कि उसकी मां को अपने घर में क्यों बैठाते हो? उन लोगों ने इसे अभियुक्त के घर का मामला बताकर आरोपी को गालियां देने से मना किया और नर्बदी बाई भी अपने घर चली गयी, परन्तु अभियुक्त नहीं माना और गाली गुफ्तार करता रहा तो अभियुक्त के भाई जालम सिंह के लड़के नीलेष एवंु जयसिंह आकर उसे साथ ले गये। इसी बीच बल्लू के घर पर उसका भाई ख्यालीराम आया और खाना खाकर उसके घर के लिए रवाना हो गया। कुछ ही देर बाद नर्बदी बाई के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आयी तेा वे लेाग नर्बदी बाई के मकान के सामने रोड पर पहुंचे और देखा कि अभियुक्त कल्लू अहिरवार ख्यालीराम से झूमा-झटकी कर उसे जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से मारपीट कर रहा था। अभियुक्त ने उन्हें आता देखा तो वह ख्यालीराम को छोड़कर भाग गया। ख्यालीराम रोड पर गिर पड़ा था तथा उसके सिर में पीछे की ओर काफी चोटें होकर खून बह रहा था। अभियुक्त के डर से छिपी हुई नर्बदी बाई ने आकर उन्हें बताया कि अभियुक्त कल्लू उसे गालियां देकर मारने के लिए दौड़ रहा था और ख्यालीराम आकर उसे समझा रहा था तो अभियुक्त ने उसके साथ कुल्हाड़ी से मारपीट की थीफ। बल्लू व धर्मेन्द्र घटना स्थल पर कुछ देर बाद आये व पुलिस वाहन से ख्यालीराम को लेकर जिला चिकित्सालय विदिषा लेकर गये, जहां पदस्थ डाॅ. अषोक राजपूत द्वारा आहत का परीक्षण कर मेडीकल कराया गया परन्तु उपचार के दौरान ख्यालीराम की मृत्यु हो जाने के कारण प्रकरण में भादवि की धारा 302/34 का इजाफा कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेष किया गया किन्तु उक्त प्रकरण में फरियादिया की मां पक्षद्रोही रही लेकिन उसके पष्चात् भी पैरवीकर्ता अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनीष केथोरिया के द्वारा साक्ष्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त दस्तवोजी, प्रत्यक्षदर्षी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा