रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी गुड्डा उर्फ रामगोपाल पिता मुंशीलाल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम सनाईडार थाना सिलवानी जिला रायसेन म.प्र. को धारा 337 भादवि में एक माह का साधारण कारावास व 100/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 338 भादवि में तीन माह का साधारण कारावास व 200/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम में 07-07 दिवस का साधारण कारावास से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 07-07 दिवस साधारण कारावास पृथक से भुगताया जायेगा।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 26.04.2016 को फरियादी शिवराज ने थाना सिलवानी में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि उक्त। दिनांक को उसकी भाभी मुल्लो बाई पैदल-पैदल सिलवानी से वापिस बेंगवा जा रही थी तभी एक मोटरसाइकिल चालक तेजी व लापरवाही से उदयपुरा से मोटरसाइकिल चलाते हुये आया और उसकी भाभी मुल्लोबाई को टक्कर मार दी जिससे मुल्लोबाई को सिर, चेहरे और दाहिने पैर में चोटें आयी, तब फरियादी ने 108 एम्बू लेंस को बुलाया और इलाज हेतु सिलवानी अस्पताल आये उक्त रिपोर्ट पर से आरेापी के विरूद्ध थाना सिलवानी में अपराध पंजीबद्ध किया व आहत की चोटों का मेडिकल परीक्षण कराया एवं प्रकरण विवेचना में लिया विवेचना में साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0