रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम), जिला पन्ना म.प्र. के न्यायालय ने आरोपी बहादुर उर्फ दुरग यादव पिता पप्पू यादव, उम्र-24 वर्ष, निवासी-ग्राम मडैयन, थाना कोतवाली पन्ना, जिला-पन्ना म.प्र. को न्यायालय ने दोषी पाते हुए धारा 454 भादसं. में 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड, धारा 354 भादसं. में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड. एवं धारा 7 सहपठित धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठा सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार खरे ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.03.2022 को फरियादी ने थाना अमानगंज में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन पेश किया कि दिनांक 28.03.2022 को उसके मम्मी पापा मजदूरी करने गये थे, घर पर वह और उसका भाई था करीब 3 बजे दिन को उसका भाई काम से पास की दुकान चला गया था। वह घर पर अकेली थी, वह आंगन में बैठकर चना चुन रही थी तभी उसके घर पर मडैयन का बहादुर यादव आया और उसे बाहर बुलाने लगा तो वह नहीं गयी फिर बहादुर यादव उसके आंगन में गया और बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकड लिया और उसे घर के अंदर ले गया और उसे उसके पलंग पर गिरा दिया और उसके शरीर को छूने लगा तथा उसके साथ छेड़ छाड़ करने लगा, उसने अपने भैया को चिल्लाया तो बहादुर यादव वहां से भाग गया। उसकी आवाज सुनकर उसके भैया आ गये थे तो उसने सारी बात अपने भैया को बतायी । फिर उसने अपने मम्मी पापा को फोन लगाया और उनको घर बुलाया फिर मम्मी पापा के घर आने पर सारी बात बतायी फिर उसके भाई ने 100 नंबर को फोन लगाया और 100 नंबर गाड़ी के साथ अपने भाई, पापा, माता के साथ थाना रिपोर्ट करने गयी । फरियादी के उक्त लिखित शिकायत आवेदन के आधार पर थाना अमानगंज में अपराध क्रमांक 195/2022 धारा 354, 454 भादसं. एवं धारा 7 सहपठित धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम कें अंतर्गत अभियुक्त के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथान लेखबद्ध किए गए एवं घटनास्थल का नक्शानमौका तैयार किया गया । फरियादी के धारा 164 दप्रसं. के अंतर्गत कथन लेखबद्ध कराये गये तथा फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जहां अभियोजन अधिकारी ने महत्व्पूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें । न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हए एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी बहादुर उर्फ दुरग यादव को धारा 454 भादसं. में 02 वर्ष को कठोर कारावास एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड ,धारा 354 भादसं. में 02 वर्ष को कठोर कारावास एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड एवं धारा 7 सहपठित धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
ऋषिकांत द्विवेदी
मीडिया प्रभारी/ सहा.जि.लो.अभि.अधि.
जिला-पन्नाो(म.प्र.)