रिपोर्टर संतोष चौबे
कमिश्नर सागर संभाग द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 548 / स्थापना / 2022 दिनांक 21-10-2022 से अवगत कराया गया है कि श्री रविशंकर शुक्ला, नायब तहसीलदार गुनौर एवं प्रभारी तहसीलदार रैपुरा (तत्का० ना०तह० वृत्त सलेहा तहसील गुनौर) जिला पन्ना के विरूद्ध कार्यालय पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन सागर संभाग सागर में अपराध कमांक 24 / 20 धारा 7. 12, 13 (1) बी, 13 (2) पीसी एक्ट 1998 (संशोधन अधिनियम 2018) में अभियोग पत्र कमॉक 126/22 दिनांक 29-09-2022 को माननीय विशेष न्यायालय पन्ना में प्रस्तुत किया गया है, जिसका विशेष प्रकरण कमॉक 03/22 है।
श्री रविशंकर शुक्ला नायब तहसीलदार गुनौर एवं प्रभारी तहसीलदार रैपुरा (तत्का० ना०तह० वृत्त सलेहा तहसील गुनौर) जिला पन्ना को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 ( 1 ) बी के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
श्री शुक्ला के निलंबन काल में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला पन्ना निर्धारित किया गया है। निलम्बन अवधि में श्री शुक्ला को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।