भोपाल/ जनसम्पर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी, जिला अभियोजन कार्यालय भोपाल ने बताया कि आज दिनांक 19/10/2022 न्यायालय नितेन्द्र सिंह तोमर, जेएमएफसी, भोपाल के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 0703/11 में खाद्यय अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7 एवं खाद्यय अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के नियम 32 के उल्लघंन में उप अधिनियम की धारा 16-1 क के तहत आरोपीगण हरीश रामानी एवं विजय हरिरामनी को 06-06 माह का कारावास एवं 5000-5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी आशीष दुबे द्वारा की गयी। घटना इस प्रकार है दिनांक 19/05/2010 को दोपहर 02:10 बजे खाद्यय निरीक्षक अधिकारी भोपाल द्वारा टॉप एण्ड टाउन न्यू मार्केट भोपाल पर खाद्यय प्रदार्थों की जॉच के दौरान मिथ्या छाप वाली स्वीट ब्रेड विक्रय एवं संग्रह करते हुये पाये जाने पर सेम्पल लिये गये, सेम्पल की जॉच में पाया गया कि आरोपी द्वारा मिथ्या छाप वाले स्वीट ब्रेड का विक्रय एवं संग्रह किया जाना पाया गया। जिस पर से उनके विरूद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपीगण हरीश रामानी एवं विजय हरिरामनी को दोषी पाये जाने से उक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं उक्त प्रकरण मे दो अन्य आरोपी साहब कुरैशी एवं अरूण ग्वालानी फरार घोषित किये गये है, जिनका विचारण न्यायालय में अभी शेष है।