प्रदीप गुप्ता/नर्मदापुरम/ जिले में आतिशबाजी विक्रय का अस्थाई लायसेंस प्राप्त करने की इच्छुक व्यक्तियों को 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अतिशबाजी विक्रय व्यवसाय को सुलभ बनाने के लिए विस्फोटक अधिनियम के तहत सेवाओं को एमपी ई-सर्विस पोर्टल http:// services.mp.gov.in के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन करने की नवीन व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। इस नवीन व्यवस्था के अंतर्गत जिले में दीपावली त्यौहार वर्ष-2022 के अवसर पर आतिशबाजी विक्रय के लिए अस्थाई लायसेंस प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान 20 अक्टूबर 2022 तक करना होगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र में चाही जानकारी भरकर दस्तावेजों की स्कैन प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। एनओसी, अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित शुल्क 600 रूपये कोष एवं लेखा कार्यालय के लेखाशीर्ष में ऑनलाइन ही भुगतान किया जाएगा। इसके लिए पात्र व्यक्ति की आयु न्यूनतम 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध नही होना चाहिए तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिये बंध पत्र निष्पादित करने के लिये आदेश न दिया गया हो।